पुलिस प्रशासन ने शहर में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर गार्डन संचालकों की बैठक लेकर दिए निर्देश,सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एसडीओपी ने गार्डन संचालकों के लिए जारी की गाइडलाइन…!
रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। जिला मुख्यालय पर आगामी नवरात्र पर्व पर शहर में होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र कुमार रावत की अध्यक्षता में एसडीओपी पराग सैनी द्वारा थाना प्रभारी सहित राजस्व टीम के साथ बैठक ली गई। थाना कोतवाली में शहर में स्थित सभी मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पराग सैनी द्वारा की गई। बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जो इस प्रकार हैं कि सीसीटीवी कैमरा चालू स्थिति में होना चाहिए, कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिवस की होना अनिवार्य है, कैमरों में क्लियरटी होना जरूरी है। सभी मुख्य जगह जैसे एंट्री-एग्जिट वाले गेट पर, पार्किंग पर, स्टेज, अन्य जगहों पर लगे होना चाहिए।बाकी सुरक्षा के अन्य उपकरण जैसे फायर सुरक्षा उपकरण होना जरूरी हैं। गार्डन में इमरजेंसी एक्जिट होना चाहिए l काम कराने वालो का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है l समस्त लाउडस्पीकर्स की नियम अनुसार परमीशंस होना चाहिए। नवरात्रि में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के गरबा आयोजनों की पूर्वानुमति होना सुनिश्चित करेंगे। पार्किंग सुविधा मैरिज गार्डन में होना अनिवार्य है अन्यथा गार्डेन की एनओसी रद्द करने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। अगर मैरिज गार्डन के कारण किसी प्रकार का आम जनमानस को सड़क पर व्यवधान उत्पन्न होता है तो एनओसी रद्द करने या पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है।जितने समय की अनुमति दी जाये, उसी में कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए।
महिलाओं के बैठने की जगह हों जहां कोई पुरुष सहयोगी या कार्यकर्ता न हो। बिजली अचानक जाने पर विकल्प तत्काल होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान इस बात का गार्डन संचालक को ध्यान रखना होगा कि किसी भी हालत में सड़क पर आवागमन अवरुध्द न हो।


