नर्मदापुरम /पिपरिया (ईएमएस)।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया की न्यायालय द्वारा आरोपी जितेन्द्र उर्फ जित्तू सपेरा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 10 फरवरी 2020 को जीआरपी चौकी पिपरिया के प्रभारी बीएम द्विवेदी द्वारा प्लेटफार्म चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 03 पर स्थित मुसाफिर खाने में एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया। जिसे हमराह स्टाफ द्वार घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र उर्फ जित्तू सपेरा निवासी तिलक वार्ड पिपरिया होना बताया, उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कमर के पीछे दाहिनी तरफ फुल पेंट में खुर्सा हुआ लोहे का खटकेदार चाकू मिला। जिसे पुलिस द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 04 की अधिसूचना के अनुपालन में जप्त किया गया तथा अभियुक्त जितेंद्र सपेरा के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे पेश किया गया। उक्त मामले में विचारण के दौरान अभियोजन ने न्यायालय में स्वतंत्र सक्षियो, पुलिस साक्षियो के कथन कराए, न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र सपेरा को धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई।
.


