रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। (गंजबासौदा) एडीपीओ/एसपीओ दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा आज दिनांक 23.08.2024 को आरोपी को दण्डित किया गया। मामला इस प्रकार है कि आरोपी के द्वारा पीड़ित बालक को एक खंडहर में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। गलत काम करने वाली बात पीड़ित बालक के द्वारा परिवार में बताई गई थी। फिर पीड़ित बालक के पिता के द्वारा थाना शमषाबाद में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई थी। अनुसंधान उपरांत पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा बालक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़ित बालक एवं उसके पिता के न्यायालयीन कथन न्यायालय के समक्ष कराए गए थे व अन्य आवष्यक साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं उपलब्ध साक्ष्य तथा एडीपीओ दिनेष कुमार असैया के तर्क से सहमत होकर, अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 377 भादवि में 20 साल का कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम में 20 साल का कारावास की सजा एवं कुल 4000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
दिनांक-23.08.2024
(दिनेष कुमार असैया)
विषेष लोक अभियोजक(पॉक्सो अधिनियम)
तह0 गंजबासौदा


