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अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही तीन प्रतिष्ठानों पर 95 हजार रूपये का लगाया जुर्माना देखे लिस्ट

by Manish Gautam Chiefeditor
August 22, 2024
in कटनी
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कटनी ( 22 अगस्त ) – जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर तीन प्रतिष्ठानों के संचालकों पर समेकित रूप से 95 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे विनय गुप्ता पिता रम्मू प्रसाद गुप्ता निवासी मेन मार्केट एन.के.जे फर्म न्यू सांई कृपा किराना एंड जनरल स्टोर मेन रोड एन.के.जे के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए अवमानक खाद्य पदार्थ चना दाल का संग्रहण एवं विक्रय करने पर 35 हजार रूपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।

          इसी प्रकार के मामले मे अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का संग्रहण एवं विक्रय करने पर विकास साहू पिता शंकरलाल साहू निवासी वल्लभदास वार्ड सराय की फर्म शंकर भोजनालय शासकीय जिला चिकित्सालय के सामने मुड़वारा को 45 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

जबकि एक अन्य मामले मे विनोद छतीजा पिता राजकुमार छतीजा खैबर लाईन सिंधु धर्मशाला के पीछे निवासी द्वारा बिना पंजीयन खाद्य पदार्थ का विक्रय करने के कारण 15 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।

          उपरोक्त सभी तीनों संस्थानों के संचालकों को अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Manish Gautam Chiefeditor

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