कटनी (14 अगस्त)- जिले के ग्रामों में 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चरणबद्ध ग्राम सभाओं का आयोजन स्थायी रूप से नियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 6 उपबंध ( ग्राम सभा सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में निहित प्रावधानों एवं संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के पत्रों के अनुक्रम में कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए निर्धारित एजेंडा और निर्देशों के अनुसार ग्राम सभाओं को आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया है। जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने ग्राम सभाओं की तिथियों और नियत एजेंडा का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।