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Home मध्यप्रदेश विदिशा

नाबालिग पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित।

by Manish Gautam Chiefeditor
August 13, 2024
in विदिशा
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नाबालिग पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित।
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

विदिषा। (गंजबासौदा) पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एसपीओ दिनेष कुमार असैया द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिषा ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.2024 को आरोपी ’’आर’’ को 03 साल की सजा और 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री के साथ रोड पर पीछा कर बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी। फिर फरियादी द्वारा थाना शमषाबाद में रिपोर्ट लेख कराई थी। फरियादी की सूचना पर थाना शमषाबाद में अपराध क्रमांक 17/23 धारा 354, 354क भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था तथा न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान पेष किया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता के न्यायालयीन कथन न्यायालय के समक्ष व अन्य साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं उपलब्ध साक्ष्य तथा एडीपीओ दिनेष असैया के तर्क से सहमत होकर, अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354 भादवि में 03 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 03 वर्ष की सजा एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

 

(दिनेष कुमार असैया)
विषेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) तह0 गंजबासौदा

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