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कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी मनोज के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई तीन माह तक देनी होगी पुलिस थाना माधवनगर में हाजिरी

by Manish Gautam Chiefeditor
August 11, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी मनोज के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई  तीन माह तक देनी होगी पुलिस थाना माधवनगर में हाजिरी
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने निवार पुलिस चौकी निवार थाना माधवनगर निवासी 39 वर्षीय आदतन अपराधी मनोज पाठक पिता गया प्रसाद पाठक उम्र 39 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस थाना में तीन माह की अवधि तक प्रतिमाह थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

कलेक्टर श्री यादव ने मनोज के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।इसके विरूद्ध विभिन्न न्यायालसें में 4 प्रकरण प्रचलित है।

अनावेदक मनोज के विरूद्ध पुलिस चौकी निवार थाना माधवनगर में आमजन एवं महिलाओं के साथ घर में घुसकर बुरी नियत से महिलाओ का हांथ पकडनें, गाली गलौच कर मारपीट और चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, महिलाओं के साथ गाली – गलौच कर छेड़छाड़ करनेे जैसे गंभीर अपराध थाना माधवनगर में पंजीबद्ध किये जाकर न्यायालय में पेश किये गए है। अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने समय- समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां किये जाने के उपरांत भी इसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नही ंहुआ।

अपराधी मनोज की अपराधिक गतिवधियो के चलते आमजन एवं महिलाए दहशत में अपना जीवन यापन कर रहे है तथा दैनिक जीवन के कृत्यों को सामान्य रूप से करने मे असहज महसूस कर रहे है। मनोज की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र मे शांति भंग एवं लोक प्रशांति का खतरा पैदा हो जाने के कारण मनोज के विरूद्ध म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

इस कृत्य को रोकने के लिए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने तीन माह की अवधि तक प्रतिमाह पुलिस थाना माधवनगर में हाजिरी देने का निर्देश दिया है।

Manish Gautam Chiefeditor

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