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दारू पीने के लिये 500 रूपये नही देने पर आरोपीगण द्वारा चाकू मारकर हत्या करने वालो को हुई आजीवन कारावास की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
August 10, 2024
in भोपाल
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दारू पीने के लिये 500 रूपये नही देने पर आरोपीगण द्वारा चाकू मारकर हत्या करने वालो को हुई आजीवन कारावास की सजा
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दारू पीने के लिये 500 रूपये नही देने पर आरोपीगण द्वारा चाकू मारकर हत्या करने वालो को हुई आजीवन कारावास की सजा

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 10/08/2024 माननीय न्यायालय श्री राजर्षि श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) महोदय, के द्वारा हत्या करने वाले आरोपीगण वंश परिहार एवं भोलू उर्फ रोहित डेहारिया को धारा 302, 327 भादवि एवं 25 (1-बी) (बी) आर्म्से एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण वंश परिहार एवं भोलू उर्फ रोहित डेहारिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 327 भादवि मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी भोलू उर्फ रोहित धारा 25 (1-बी) (बी) आर्म्स एक्ट मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्री पुनीत नारायण तिवारी द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 01/12/2021 को फरियादी आकाश थाना कमला नगर भोपाल मे उपस्थित होकर सूचना दी कि साप्ताहिक हाट बाजार मे मनोकामेश्ववरी गेट के पास नेहरू नगर भोपाल मे सब्जी भाजी की दुकान लगाता है शाम के समय वंश और भोलू उर्फ रोहित द्वारा दारू पीने के लिए 500 रू मांगे मेरे द्वारा मना करने पर आरोपीगण द्वारा मां बहन गदी गालिया देने लगे। गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण भोलू न छुरी निकाल कर मेरी बाई कलाई एवं पीठ पर मार दी तभी आरोपी भोलू द्वारा ऋषि के पेट, सीना एवं सिर पर जान से मारने नियत प्राणघातक हमला कर दिया और वह खून से लथपथ होकर गिर गया आरोपीगण वहा से भाग गये। पुलिस द्वारा धारा 327, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया, इलाज के दौरान ऋषि की मृत्यु होने से धारा 302 भादवि एवं 3 (2)(5) एससीएसटी एक्ट का इजाफा किया गया उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना कमला नगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्ताावेजी साक्ष्यि से सहमत होते हुये आरोपीगण वंश परिहार एवं भोलू उर्फ रोहित डेहारिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 327 भादवि मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्डव एवं आरोपी भोलू उर्फ रोहित धारा 25 (1-बी) (बी) आर्म्स एक्टष मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्डव से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है ।

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