जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज कर धारा 92 के तहत की कार्यवाही
कटनी (7 अगस्त, 2024)– मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज कर, धारा 92 के तहत जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने विकासखंड बहोरीबंद की ग्राम पंचायत सोमा कला की तत्कालीन सरपंच श्रीमती छोटी बाई और सचिव ओंकार प्रसाद गर्ग के विरुद्ध 1,60,302 रुपए एक लाख साठ हजार तीन सौ दो रुपए की राशि (आधी-आधी) अधिरोपित करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
प्रकरण इस प्रकार है
जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र कटनी द्वारा वर्ष 2020 में जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत सोमा कला को प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 4,41,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में 2,20,500 रुपए ग्राम पंचायत के खाते में प्रदाय कर दिए गए थे।
इसलिए हुई वसूली की कार्रवाई
जिला शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर पाया गया कि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सोमा कला के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 1,60,302 रुपए की राशि आहरित कर ली गई है लेकिन कार्य नहीं कराया गया। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद शासकीय कोष में न तो राशि जमा की गई और न ही प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य कराया गया।
वित्तीय अनियमितता पड़ी भारी
जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत प्रकरण का परीक्षण करते हुए पाया कि कारण बताओ सूचना पत्रों का उत्तर तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्तुत नहीं करने, पेशी में निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहने, तत्कालीन सचिव द्वारा राशि जमा नहीं करने, वित्तीय अनियमितता और राशि के दुरुपयोग कर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य नहीं कराने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की 89 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज कर अधिरोपित वसूली योग राशि तत्कालीन सरपंच और सचिव प्रत्येक को 50-50 प्रतिशत 80,151 रुपए जिला परियोजना समन्वयक के निर्धारित मद में जमा करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए।