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कटनी।नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 309, 310 के प्रावधान अनुसार भयप्रद / जर्जर, मानव आवास हेतु अनुपयुक्त भवनों को चिन्हित कर भवन स्वामी को ऐसे भवन / संरचना को हटाने जाने हेतु सूचना पत्र जारी करने तथा भवन स्वामी द्वारा जर्जर/भयप्रद भवन को स्वयं न हटाये जाने पर प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन / वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। जिसके परिपालन में कटनी नगर निगम द्वारा जर्जर भवनों पर कार्यवाही शुरू करते हुए निगम सीमांतर्गत कावसजी वार्ड स्थित स्कूल के पास भवन स्वामी खुशबू सोनी के जर्जर/भयप्रद मकान को दिनांक 5 अगस्त को हटाया गया है।जिससे जर्जर भवन के गिरने से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति / घटना को रोका जा सके।