*मध्यप्रदेश शासन के निर्देश एवं निगमायुक्त प्रीति यादव के मार्गदर्शन में*
*नगर निगम द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में की गई कार्रवाई*
*आशीष हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल एवं खंडेलवाल फर्नीचर के बेसमेंट में पार्किंग की जगह उपयोग हो रही थी व्यवसायिक गतिविधियॉं : निगम प्रशासन ने किया बेसमेंट को सील*
जबलपुर। दिल्ली के हादसे से शिक्षा लेते हुए मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को निर्देश प्रदान किये थे कि सभी व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं चिकित्सीय प्रतिष्ठानों की जॉंच की जाये और यदि बेसमेंट में पार्किंग की जगह कोई अन्य उपयोग करते पाया जाता है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नगर निगम जबलपुर द्वारा आज निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के मार्गदर्शन में आज बड़ी कार्रवाई की गई और दो अस्पताओं और एक फर्नीचर के शोरूम के बेसमेंट को सील कर दिया गया।
कार्रवाई के संबंध में सहायक अतिक्रमण अधिकारी सागर बोरकर, सहायक यंत्री मनीष तड़से एवं फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर ने बताया कि उक्त संस्थानों के द्वारा बेसमेंट में पार्किंग की जगह अन्य व्यवसायिक गतिविधियॉं की जा रही थी, जिसके कारण सभी के बेसमेंट एरिया को सुरक्षा की दृष्टि से सील करने की कार्रवाई की गयी है। यह कार्रवाई निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के मार्गदर्शन में लगातार जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि निगम सीमा अंतर्गत संचालित बेसमेंट के पार्किंग क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को सील करने की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में समय पाया गया कि आशीष हॉस्पिटल, जिसके बेसमेंट में ऑफिस का संचालन किया जा रहा था, महाकौशल हॉस्पिटल और खंडेलवाल फर्नीचर करमचंद चौक में बेसमेंट में पार्किंग की जगह अन्य उपयोग किया जा रहा था, जिसे सील करने की कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि पार्किंग में किए जा रहे अन्य उपयोग पर अब लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। कार्रवाई के समय अतिक्रमण शाखा के अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।