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Home मध्यप्रदेश विदिशा

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
July 27, 2024
in विदिशा
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डोंडाचूरा रखने वाले बाप-बेटे एवं उनके ड्राईवर को हुई 14-14 साल की सजा एवं 1-1 लाख का जुर्माना कुल 175 क्वींटल डोंडाचूरा जप्त हुआ
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

विदिषा। (गंजबासौदा) पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना बंसल सुहाने द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्रीमती सलोनी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिषा ने अपने निर्णय दिनांक 26.07.2024 को आरोपी को धारा 338 भादवि में 06 माह की सजा एवं अर्थदंड।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादी अमन यादव ने दिनांक 08.07.2023 को करीब 2ः35 बजे थाना बासौदा शहर में इस आषय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 07.07.2023 को रात करीब 9ः00 बजे फरियादी अमन यादव उसकी मोटर साईकिल टीवीएस अपाची क्रमांक एम.पी.40 एम.टी.2325 से बाजार दुकान का सामान लेने जा रहा था। तभी घर से थोडी दूरी पर उसके घर के पीछे तरफ रहने वाला अभियुक्त शुभम नामदेव अपनी मोटर साईकिल एच.एफ. डीलक्स ब्लू कलर को तेजी, लापरवाही पूर्वक व खतरनाक तरीके से चलाकर लाया और उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और उसे चोटें कारित हुई। भीड की आवाज सुनकर उसके माता, पिता व दोस्त आनंद यादव मौके पर आए और उसे ईलाज के लिए सर्वोदय अस्पताल गंजबासौदा ले गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना षहर बासौदा के अपराध क्रमांक 373/23 अंतर्गत धारा 338 भा.द.स. एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम 1988 में पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेष किया गया।
विचारण उपरांत आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपी शुभम नामदेव को धारा 338 भादवि पर 06 माह का कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम 1988 में 2000/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया तथा आरोपी राम सुन्दर को धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम 1988 में 2000/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया जिसकी पैरवी श्रीमती वंदना बंसल एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा की गयी।

(वंदना बंसल)
सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह0 गंजबासौदा

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