रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं मारपीट़ करने वाले आरोपीगण 01. मूलचंद अहिरवार 02. दौजा अहिरवार 03. रामदयाल अहिरवार 04. सुरेष अहिरवार निवासीगण- ग्राम सुल्तानियां अंतर्गत थाना- करारिया चौराहा जिला विदिषा को भादवि की धारा 332 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, फरियादी सतीष पस्तोर ने थाना सत्पदा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह तथा आर. आई. साहब ग्राम सुल्तानिया के चौकीदार बटनलाल और ब्योंची के चौकीदार का पति रामसिंह, मूलचंद के खेत पर नपती करने पहुंचे। तब वहां आरोपीगण दौजा अहिरवार, उसका भाई मूलचंद अहिरवार व मूलचंद के लड़के सुरेष व रामदयाल हाथ में डण्डा लेकर आ गए और फरियादी को अष्लील गालीयां देते हुए बोले, बहुत पटवारी बनता है, तू यहां नपती करने कैसे आ गया। जब उन लोगों को गाली देने से मना किया तो फरियादी को सुरेष और रामदयाल ने डण्डे से मारा जिससे फरियादी को चोट आई। रामदयाल उसका खसरा छीन ले गया तब उसने 100 नंबर पर फोन लगाया। उक्त घटना के संबंध में थाना सत्पदा में प्रथम सूचना रिपोेर्ट लेख बद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को सजा सुनाई गई।
(श्रीमती सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0


