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कलेक्टर ने बरही तहसील में अवैध कालोनी के मामले मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र 23 जुलाई को कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेदन जमा करने किया निर्देशित

by Manish Gautam Chiefeditor
July 16, 2024
in कटनी
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कलेक्टर ने बरही तहसील में अवैध कालोनी के मामले मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र  23 जुलाई को कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेदन जमा करने किया निर्देशित
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कलेक्टर अवि प्रसाद ने बरही तहसील के अवैध कालोनाईजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

ये है मामला

            कलेक्टर कोर्ट में प्रचलित बरही तहसील के बिना कालोनाईजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन कराये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए खसरे मे दर्ज कृषि भूमि का पांच-पांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन कालोनाईजर आदर्श अग्रवाल पिता गंगा अग्रवाल द्वारा किया गया। कॉलोनाईजर बरही निवासी आदर्श अग्रवाल द्वारा ग्राम बरही पटवारी हल्का नंबर 10 स्थित भूमि खसरा नंबर 1210/3/क रकवा 0.405 हेक्टेयर भूमि जो वर्ष 2021-22 में कृषि भूमि के तौर पर खसरे मे दर्ज है उसे बिना कॉलोनाईजर लाइसेंस प्राप्त किये भू-खंडों की ब्रिकी पांच व्यक्तियों को की गई। इसके लिए कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इन्हे कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था।

कलेक्टर न्यायालय मे कलेक्टर ने इन मामले के तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया कि कृषि भूमि को पृथक-पृथक भू-खंडों मे विभाजित कर भिन्न – भिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया है। जिससे इस तथ्य का समाधान नहीं होता कि इन दोंनो अवैध कालोनाइजर द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को जो इन भू-खंडो पर आवासीय अथवा गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की इच्छा रखते है को भूमि का विक्रय नहीं किया है। इस मामलों मे एस.डी.एम विजयराघवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विक्रय की गई भूमियो का उपयोग आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया जा रहा है। बिना कालोनाइजर लायसेंस प्राप्त किये यह कृत्य नियमों और प्रावधान का उल्लंघन है।

15 दिन में हटाऐं सभी निर्माण

            कलेक्टर श्री प्रसाद ने उक्त मामले मे कॉलोनाइजर आदर्श अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब को समाधानकारक नहीं पाया और निर्देशित किया है कि वे उल्लेखित खसरा नंबर में निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस के भीतर हटा लें। इस संबंध मे कलेक्टर न्यायालय  कालोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है। वहीं इस मामले मे कलेक्टर श्री प्रसाद ने तहसीलदार बरही उल्लेखित खसरा नंबरों की कैफियत के कॉलम नंबर 12 मे भूमि का अंतरण प्रतिशेध किया है और संबंधी प्रविष्टि दर्ज कर तहसीलदार बरही को 23 जुलाई के पहले पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।

Manish Gautam Chiefeditor

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