रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। म०प्र० राजपत्र में दिनाक 25.01.2018 एवं दिनांक 04.12.2020 को प्रकाशित म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम) प्रकाशित हुए, जिसके उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शांती निकेतन मांटेशरी सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल नर्मदापुरम को कारण बताओ सूचना पत्र लिखा गया जिसका जवाब संस्था द्वारा दिया गया। इसके उपरांत उक्त संस्था में पाया गया कि कक्षा 1 से 5 में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वर्ष 2023-24 में बढ़ाई गई है जिसका सक्षम समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया था। अतः यह संबधित अभिभावको / छात्रो को ली गई अधिक राशि वापस करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा दिये गये हैं।