कालापीपल(बबलू जायसवाल)नए कानून लागू होने के बाद शाजापुर जिले के कालापीपल थाने में नए कानून के तहत पहला प्रकरण दर्ज किया गया।सोमवार को एक
गली-गलौज जान से मारने की धमकी व गाड़ी के शीशे फोड़े गए जिसका मामला सामने आया।इस पर
कालापीपल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया।आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस)2023 की धारा 296,324/4,351/2,35 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।


