कालापीपल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के संबंध में सेमीनार का किया आयोजन…!
आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत:-एसडीओ की पिंटू बघेल
एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय:-उपनिरीक्षक रवि भंडारी
कालापीपल(बबलू जायसवाल)एक जुलाई से हमारे देश में नया कानून लागू हो गया है।तीनो कानून की जानकारी देने के लिए शासकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कालापीपल पुलिस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया।जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके की गई,कार्यक्रम के विशेष अतिथि एसडीओपी पिंटू बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने की एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भोजराज पंवार,तहसीलदार कैलाश सस्ताय एवं कालापीपल थाना प्रभारी मनोहर सिंह जगेत की उपस्थिति में आयोजित किया गया।जिसमें तीन नए कानून की जानकारी सभी वक्ताओं द्वारा दी गई,साथ ही एसडीओ की पिंटू बघेल ने बताया कि आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है।एक जुलाई से देश में आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहे हैं।नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे,
तीन दिन के अंदर एफआइआर दर्ज करनी होगी..!
आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआइआर से होती है। नये कानून में तय समय सीमा में एफआइआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस)में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर तीन दिन के अंदर एफआइआर दर्ज करनी होगी।तीन से सात साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआइआर दर्ज की जाएगी।कानून की जानकारी लेने के लिए दूर-दराज ग्रामीणोंजन,जनप्रतिनिधि,नागरिक,समस्त पुलिस स्टाफ व पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे..!