15 दिवस में हटायें शराब दुकान
समीक्षा बैठक के दौरान तीन लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान के संचालकों द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्ताे का उल्लंघन कर दुकानों को पूर्व संचालित स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थानांतरित किये जानें संबंधी शिकायत पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा 15 दिवस के अंदर दुकानों को निर्धारित स्थल पर शिफ्ट कराने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए।


