कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत ंिदवस ओव्हर लोड रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए वाहन से 63 हजार 250 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 22 दिसंबर को ग्राम नदावन सिजपुरा घाट मे आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 एबीे 3886 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक कौशल विश्वर्मा पिता तुलसी विश्वकर्मा निवासी बुजबुजा तहसील बरही द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में 2 जून 2024 का ग्राम शाधी मंे जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जेडसी 3389 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक दिलराज सिंह रघुवंशी पिता ब्रजलाल सिंह रघुवंशी निवासी शाघी तहसील बड़वारा द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जब्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
उक्त दोनों ही प्रकरणों मे सूचना पत्र जारी होने के पश्चात अनावेदकों द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा दोनों अनावेदकों पर निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि कुल 63 हजार 625 रूपये जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जब्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के अंतर्गत जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।