रिपोर्टर प्रिया दुबे
भवन स्वामी अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी, पंजीकृत अग्नि शमन इंजीनियर, एवं कंसल्टेंट के माध्यम से करा सकते हैं पूर्ण*
*रिहायशी, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक, औधोगिक क्षेत्र के भवन स्वामियों से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करने निगमायुक्त प्रीति यादव ने 30 जून तक दी मोहलत*
जबलपुर। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने समस्त बहुमंजिला (हाईराइज) रिहायशी, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक, औधोगिक भण्डारण तथा खतरनाक उपयोग अथवा मिश्रित उपयोग किये जाने वाले भवनों के स्वामियों, संचालकों, प्रबंधकों को अपने भवनों का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अंकेक्षण कराने के संबंध में सख्ती दिखाते हुए 30 जून तक हर हाल में रिर्पोट प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सभी भवन स्वामियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बताया है कि अनुज्ञप्तिधारी, पंजीकृत अग्नि शमन इंजीनियर, एवं कंसल्टेंट के माध्यम से पूर्ण कराकर अग्नि शमन अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर निगम के अग्नि शमन विभाग में दिनांक 30 जून 2024 से पूर्व जमा करना अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि अग्नि शमन इंजीनियर की जानकारी वेबसाइट https://www.enagarpalika.gov.in/ पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा अनुज्ञप्त अग्निशमन इंजीनियर, कंसल्टेंट जिसमें अम्बुज मिश्रा मोबाइल नम्बर 7415934400, अश्वनी कुमार चौहान मोबाइल नं. 7000466976, अमित शिवहरे मोबाइल नम्बर 8085584168 एवं निखिल रनपुरिया मोबाइल नम्बर 8962401266 के नाम शामिल हैं। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने समस्त बहुमंजिला (हाईराइज) रिहायशी, शैक्षणिक, संस्थागत, सभा भवन, व्यावसायिक, व्यापारिक, औधोगिक भण्डारण तथा खतरनाक उपयोग अथवा मिश्रित उपयोग किये जाने वाले भवनों के स्वामियों, संचालकों, प्रबंधकों से अपील की है कि 30 जून 2024 के पहले अपना अग्निशमन अंकेक्षण प्रतिवेदन निगम के अग्नि शमन विभाग में जमा करें और निगम की अप्रिय कार्यवाही से बचें। निगमायुक्त श्रीमती यादव ने 30 जून के बाद वैधानिक कार्यवाही हेतु फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर एवं सहायक अधीक्षक राजेन्द्र पटैल को भी निर्देश जारी किये हैं।