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Home मध्यप्रदेश कटनी

मुरूम एवं रेत के अवैध परिवहन के दो प्रकरणों में वसूला गया 1.48 लाख रुपये से अधिक का प्रशमन शुल्क

by Manish Gautam Chiefeditor
June 6, 2024
in कटनी
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मुरूम एवं रेत के अवैध परिवहन के दो प्रकरणों में वसूला गया 1.48 लाख रुपये से अधिक का प्रशमन शुल्क
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कटनी – जिले में खनिज माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर अवि प्रसाद नें खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश पहले ही खनिज विभाग को दे रखा है। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा ओवर लोड रेत और मुरूम के अवैध परिवहन के दो मामलों पर कार्यवाही की जाकर दोनों वाहनों से 1 लाख 48 हजार 580 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।

खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 23 मई को ग्राम छिदहाई में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक एमपी. 21 जी 1569 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक आनंद कुमार दहिया पिता कम्मू दहिया निवासी घूघरी विजयराघवगढ़ वहान मालिक मिनरल्स इंडिया दुकान नंबर 10 डन मार्केट जबलपुर रोड द्वारा 9 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई।

जबकि एक अन्य प्रकरण में विगत 31 मई को ग्राम गुलवारा में आकस्मिक जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 21 एच 1604 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, रामू तिवारी पिता राजेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी चंद्रिका नगर कटनी वाहन मालिक जय मां चंद्रिका ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर दिनेश तिवारी कुठला निवासी से 1.86 घन मीटर ओवर लोड मुरूम का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त किया जाकर निर्धारित शुल्क 30 हजार 705 रुपए प्रशमन शुल्क जमा करने की सूचना प्रेषित की गई।

खनिज अधिकारी द्वारा प्रकरण पर की गई सूचना पत्र की कार्यवाही पर दोनों प्रकरणों में अनावेदकों पर निर्धारित किए गए प्रशमन शुल्क की कुल राशि 1 लाख 48 हजार 580 रुपये जमा करने के पश्चात कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।

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