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Home मध्यप्रदेश कटनी

*नागरिकों को मिलेगी आसानी से भवन अनुज्ञा, निगमायुक्त ने शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित करने जारी किया आदेश*

by Manish Gautam Chiefeditor
June 6, 2024
in कटनी
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*नागरिकों को मिलेगी आसानी से भवन अनुज्ञा, निगमायुक्त ने शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित करने जारी किया आदेश*
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कटनी।संचालनालय नगरीय प्रशासन द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 25 जून 2024 को एबीपीएएस के माध्यम से भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में लंबित प्रकरणों की समीक्षा में नगर निगम कटनी के 31 दिवस से अधिक के कुल 8 लंबित प्रकरणों, पोर्टल पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर/ उपयंत्री स्तर पर अधिक संख्या में लंबित प्रकरणों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर व उपयंत्री द्वारा समय सीमा का ध्यान न रखते हुए प्रकरणों में अनावश्यक टीप करते हुए प्रकरण वापस करने तथा 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए लागू डीम्ड स्वीकृति के नए नियमों के अनुसार, एबीपीएस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने की व्यवस्था में अवैध अनाधिकृत कॉलोनी के खसरे बैनामा इत्यादि दस्तावेज अपलोड कर विभिन्न नागरिकों के द्वारा डीम्ड स्वीकृति लाभ लिए जाने पर प्रकरण परीक्षण करने का उत्तरदायित्व बिल्डिंग इंस्पेक्टर/उपयंत्री तथा कार्यपालन यंत्री/भवन अधिकारी का है । बिल्डिंग इंस्पेक्टरो एवम उपयंत्रियो द्वारा की जा रही लापरवाही का निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा संज्ञान लेकर त्वरित रूप से उपरोक्त कार्य व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से एबीपीएस के माध्यम से भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में वार्ड क्रमांक 1 से 45 हेतु जेपी सिंह बघेल को बिल्डिंग इंस्पेक्टर नियुक्त करते हुए अन्य समस्त उपयंत्रियों को उक्त दायित्व से मुक्त किया जाकर भवन अधिकारी राहुल जाखड़ एवम बिल्डिंग इंस्पेक्टर जे पी बघेल को आदेशित किया है कि 105 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूखंडों के लिए तुरंत स्वीकृति के नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन व्यवस्था के प्रकरणों का शासन के निर्देशानुसार परीक्षण करने कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सचेत किया है।

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