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Home मध्यप्रदेश रायसेन

चोरी करने एवं रॉड से मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष 06 माह की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
May 29, 2024
in रायसेन
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चोरी करने एवं रॉड से मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष 06 माह की सजा
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय- सुश्री रेणुका बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी अजय उर्फ जस्सू नामदेव पिता नारायण प्रसाद नामदेव उम्र 30 साल, निवासी- वार्ड क्र. 25, लुहांगी मोहल्ला जिला विदिशा को भा.द.सं. की धारा 458 के अंतर्गत 02 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावस, धारा 380 सहपठित धारा 511 भादसं. में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी जितेंद्र ने पुलिस थाना सांची उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 21.02.19 को फरियादी जितेंद्र के छोटे भाई कपिल शर्मा की शादी पटेल गार्डन विदिशा से थी। परिवार के सभी लोग करीब 11:00 बजे दिन में घर पर ताला बंद कर विदिशा शादी में सम्मिलित होने चले गये थे, शादी संपन्न होने के बाद रात्रि करीब 12:10 बजे उसका छोटा भाई विनय शर्मा, उसके चाचा बबलू शर्मा व वह घर आए जब सामने गेट में देखा तो ताला टूटा होकर गेट खुला हुआ था। वे लोग घर के अंदर गए कि एक आदमी उन लोगों के ऊपर लोहे की रॉड जो करीब दो फिट होगी, से हमला कर छोटे भाई विनय शर्मा को मारकर गेट के बाहर भाग गया, उन लोगों ने काफी दूर तक पीछा किया जब वह गिर गया और अभियुक्त को गिरने से घुटनों में चोट आयी थी, तब उसने अपना नाम अजय उर्फ जस्सू को पकड़ा और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय उर्फ जस्सू, नामदेव पिता नारायण प्रसाद नामदेव निवासी लुहांगी मोहल्ला विदिशा बताया। जब वह वापस घर आया तो देखा कि अंदर रखी अलमारी का पूरा सामान नीचे पड़ा हुआ था, वे लोग शादी होने के कारण उनके परिवार की औरतें जेवर पहनकर गयी थी, जिस कारण सामान चोरी नहीं गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के सूने घर में ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया जिसे फरियादी एवं आस- पास के लोग पकड़कर थाने ले गये।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सांची में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान. न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी को 02 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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