रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट़ करने वाले आरोपीगण 01. दीवान सिंह मैना आयु- 54 वर्ष 02.लक्ष्मीनारायण मैना आयु- 36 वर्ष 03 ज्ञानसिंह मैना आयु- 41 वर्ष 04 तखत सिंह मैना आयु-56 वर्ष निवासीगण- ग्राम रमपुरा अंतर्गत थाना सिविल लाईन जिला विदिषा को भादवि की धारा 325/34 में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 10000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 03.12.2016 को फरियादी द्वारा थाना सिविल लाईन में इस आषय की रिपोर्ट की, कि उसके गांव रमपुरा में भौंहारी वाला खेत है उसका व उसके भाई का मामला जमीन संबंधी तहसील में चल रहा है। उस पर वे चीराबंदी कर रहे थे। उस खेत के पास में दीवानसिंह की भी जमीन है उसकी जीन पर दीवानसिंह कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। करीब 3ः00 बजे की बात है फरियादी अपने खेत पर था तथा खेत जोत रहा था। इतने में दीवानसिंह व उसके तीनों लड़के आये एवं फरियादी के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाई तथा ट्रेक्टर में डण्डे मारकर भी नुकसान पहुंचाया। उक्त पर से थाना सिविल लाईन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा


