कटनी। नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा निगम सीमांतर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 45 तक के समस्त वसूली कर्ताओं को आदेश जारी कर सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने वार्ड अंतर्गत निर्धारित दरों से हाथ ठेला,फेरी वाले, रेहड़ी वालों से पंजीयन/वार्षिक/ अर्द्धवार्षिक बाजार बैठकी शुल्क वसूल कर निगम कोष में नियमानुसार जमा करावे साथ ही बाजार बैठकी की पंजी का भी विधिवत्त संधारण करें, किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही से बचने हेतु उक्त कार्य समय सीमा में पूर्ण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त कार्य में लापरवाही तथा अरुचि दिखाने की स्थिति में संबंधित वैधानिक कार्यवाही हेतु तैयार रहे। निगमायुक्त श्री शुक्ल द्वारा समस्त संबंधित जन साधारण से उक्त कार्य में सहयोग करने की अपील की है।


