तहसीलदार जबलपुर ने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन पर ग्राम मंगेली में स्थित शासकीय भूमि ख नं 1 रकबा 35.140 हे. मद भू-जल में से रकबा 50 X 20 वर्गफुट एवं 30 X 20 वर्गफुट पर अनावेदक श्री मंहत 108 घनश्याम दास त्यागी निवासी ग्राम मंगेली तहसील व जिला जबलपुर द्वारा पक्का डबल मंजिला मकान एवं टीनशेड डालकर गौशाला बनाकर अतिक्रमण कर काबिज पाया गया। प्रकरण में अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान किया गया। परन्तु अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में निर्माण से संबंधित कोई साक्ष्य, दस्तावेज, अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना व अवैध निर्माण पाते हुये इस प्रकरण को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 248 (1) के तहत दण्डनीय कृत्य माना गया है।
तहसीलदार न्यायालय ने अनावेदक श्री मंहत 108 घनश्याम दास त्यागी निवासी ग्राम मंगेली तह व जिला जबलपुर को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुये अनावेदक को उसके कृत्य हेतु अर्थदण्ड राशि 50,000/- (पचास हजार रूपये) से दण्डित कर कहा है कि अनावेदक अपना अतिक्रमण 03 दिवस में हटाकर अर्थदण्ड की राशि जमाकर इस न्यायालय को सूचित करना होगा। अन्यथा शासन द्वारा बल पूर्वक शासकीय मशीनरी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर उसमें होने वाल व्यय भू-राजस्व बकाया बतौर वसूल किया जावेगा।