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*फायर सेफ्टी उपकरण समय पर नहीं लगाने वाले संस्थानों के निरस्त होगें लायसेंस : व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाये जायेगें प्रतिबंध, की जायेगी वैधानिक कार्रवाई – निगमायुक्त*
जबलपुर। नगर निगम के अग्नि शमन विभाग के अंतर्गत गठित जॉंच समिति के सदस्यों ने आमजन की सुरक्षा एवं अग्नि हादसों को रोकने की दिशा में निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के द्वारा दिखाई गई सख्ती के बाद जमीनी स्तर पर बड़ी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। निगमायुक्त श्रीमती यादव ने सख्ती दिखाते हुए जॉंच दल के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सभी सदस्य सघन रूप से शहर की सभी ऊॅंची इमारतों, होटलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, शो-रूम, बारात घरों, एवं मैरिज गार्डनों का निरीक्षण करें और जहॉं भी अनिमित्ताएॅं पाई जाती हैं वहॉं तत्काल नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी उपकर स्थापित करवाएॅं अन्यथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए तालाबंदी की कार्रवाई करें। इस संबंध में नगर निगम के अग्नि शमन विभाग एवं गठित जॉंच दल के सदस्यों द्वारा सघन रूप से कार्रवाई प्रारंभ कर बड़े पैमाने पर अनिमित्ताएॅंक रने वाले संस्थाओं को नोटिस जारी कर कम्पलाएॅंसक रने के निर्देश दिये गए हैं। आज इसी कड़ी में अनेक हॉस्पिटलों, होटलों, बारातघरों, आदि का निरीक्षण किया गया और उनको फायर सेफ्टी उपकरण लगाने निर्देशित करते हुए सभी को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई के संबंध में फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि नगर पालिक निगम, जबलपुर सीमान्तर्गत क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक भवनों में आम जन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन व्यवस्थाओं के सुनिश्चयन के निरीक्षण की कार्यवाही अग्निशमन विभाग के जाँच दल द्वारा विगत एक माह से निरन्तर जारी है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण कार्यवाही के प्रथम चरण में 51 फ़्यूल फ़िलिंग सेन्टर्स (पेट्रोल, डीज़ल पम्पस्) के निरीक्षण का कार्य किया गया, जिसमें यह पाया गया कि समस्त फ़्यूल फ़िलिंग सेन्टर्स बिना किसी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के संचालित किए जा रहे हैं, और अधिकांश फ़्यूल फ़िलिंग सेन्टर्स में अग्निशमन उपकरण आउटडेटेड, एक्सपायर्ड या आवश्यकता से कम संख्या में पाए गए। तत्सम्बन्ध में ऐसे समस्त संचालकों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किए हैं, तथा ऐसे फ़्यूल फ़िलिंग सेन्टस जहाँ अग्निशमन की कोई व्यस्था नहीं पाई गई, उनके लाइसेंस अस्थाई तौर पर निरस्त करने हेतु बाज़ार विभाग को लिखित सूचना प्रेषित की गई है।
फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि इसी प्रकार फ़्यूल फ़िलिंग सेंटर्स के अलावा अस्पताल, होटल्स, शो-रूम्स, बैंक्स, कॉर्पोरेट ऑफ़िसेस एवं शॉपिंग सेंटर्स की भी अग्निशमन व्यवस्थाओं के निरीक्षण विभागीय दल के द्वारा निरन्तर किए जा रहे हैं, तथा निरीक्षणों के दौरान पाई जा रही अनियमित्ताओं के सम्बन्ध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अस्पताल भवनों की अग्निशमन व्यवस्थाओं में पाई गई अनियमित्ताओं के विषय में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर को पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी तारतम्य में आज नगर पालिक निगम, जबलपुर सीमान्तर्गत स्थित आयुष्मान चिल्ड्रन हॉस्पिटल, होटल शिखर पैलेस, होटल अरिहन्त पैलेस, महाकौशल अस्पताल, जौहरी अस्पताल, गोल्डन हार्ट अस्पताल एवं त्रिवेणी हेल्थ सेंटर अस्पताल में निरीक्षण किए गए, जहाँ अग्निशमन व्यवस्थाओं में भारी अनियमितताएँ पाई गई हैं। अग्निशमन विभाग द्वारा उक्त संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आज दिनांक तक कुल 69 संस्थानों के निरीक्षण विभागीय दल द्वारा किए जाकर नोटिस जारी कर कंप्लायंस के साथ अग्निशमन अंकेक्षण (फ़ायर ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है, निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में उचित सुनवाई के उपरान्त ऐसे संस्थानों के लाइसेंस निरस्त कर व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रतिबन्धित किए जाने की कार्यवाही निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशन में सुनिश्चित की जागेगी। निरीक्षण कार्यवाही में सहायक अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र पटेल, प्रभारी फायर मैन राजेश जैन एवं आउटसोर्स फायर फाइटर निखिल चौबे उपस्थित रहे।