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Home मध्यप्रदेश विदिशा

बिजली बिल के सत्यापन में रिष्वत मांगने वाले बिजली विभाग के सहायक इंजीनियर को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
April 25, 2024
in विदिशा
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बिजली बिल के सत्यापन में रिष्वत मांगने वाले बिजली विभाग के सहायक इंजीनियर को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया।
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सजा का विवरणः- माननीय विषेष न्यायालय श्री मनोज कुमार राठी (प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष जिला विदिषा) के न्यायालय द्वारा आरोपी विकास शर्मा को धारा 7 भ्र.नि.अधि. में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
पैरवीकर्ता अधिकारीः- विषेष लोक अभियेाजक लोकायुक्त श्रीमति ज्योति गोयल

धटना का संक्षिप्त विवरणः- विषेष लोक अभियोजक श्रीमति ज्योति गोयल ने बताया कि प्रकरण का फरियादी अभय राज पचैरी पचैरी इलेक्ट्रीकल्स कंपनी का मालिक होकर ए श्रेणी का ठेकेदार है व विद्युत विभाग में ठेकेदारी करता था। उसके द्वारा लोकायुक्त में षिकायत की गई थी कि वह विद्युत विभाग में अपने बिल पास कराने गया तो विद्युत कार्यालय विदिषा के सहायक इंजीनियर विकास शर्मा द्वारा फरियादी के बिल रूपये 1,18,000/- के सत्यापन हेतु 5 प्रतिषत के हिसाब से उससे 5000/-रूपये रिष्वत की मांग की गयी। लोकायुक्त के निरीक्षक श्री व्ही.के सिंह द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान फरियादी अभय राज पचैरी के द्वारा आरोपी विकास शर्मा से वार्तालाप रिकाॅर्ड की गई। वार्तालाप में पाया गया कि विकास शर्मा के द्वारा पांच हजार रूपये की मांग की जा रही है। लोकायुक्त भोपाल के ट्रेप दल के द्वारा विकास शर्मा को दिनांक 28/12/2019 को फरियादी अभय राज पचैरी से 5000/-रूपये लेते हुए रंगे हांथ पकड़ा। ट्रेप दल का नेतृत्व लोकायुक्त के तात्कालीन निरीक्षक श्री व्ही.के सिंह वर्तमान उप. पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। प्रकरण की विवेचना भी श्री व्ही.के सिंह द्वारा की गई। प्रकरण की अग्रिम विवेचना निरीक्षक श्री मनोज पटवा ने की। विवेचना उपरांत आरेापी विकास शर्मा के विरूद्ध अभियेाग पत्र विषेष न्यायालय विदिषा के समक्ष पेष किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षीगण के कथन कराये गये और अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क पर विचार करते हुए आरोपी को रिष्वत मांगने एवं लेने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 7 में 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियेाजक लोकायुक्त श्रीमति ज्योति गोयल, जिला विदिषा द्वारा सषक्त पैरवी की गई एवं समय-समय पर जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री जे.एस.तोमर द्वारा मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
स्थान-विदिषा
दिनांक 24.04.2024
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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