रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा बुरी नियत से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी निवासी- अंतर्गत थाना करारिया जिला विदिषा को भादवि की धारा 451, 354 एवं 354 ए में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 23.11.2021 को थाना करारिया जिला विदिषा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.11.2021 को रात में उसके पति तालाब में मछली पकड़ने गये थे तब वह और उसकी दोनों छोटी बच्चियां घर में सो रही थी, तभी रात करीब 10ः30 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोलकर देखा तो आरोपी धक्का देकर कमरे में अन्दर घुस आया और अन्दर से कुन्दी लगा ली तथा आरोपी उसकी साड़ी खींचने लगा तो पिन से अभियोक्त्री के साड़ी और ब्लाऊज फट गये। तब अभियोक्त्री जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर उसके पति आ गये और जबरदस्ती दरवाजे की कुन्दी खोली और आरोपी को पकड़ लिया तो आरोपी जबरदस्ती हाथ झटक कर भाग गया। तब अभियोक्त्री ने अपने पति को सारी घटना बताई और दिनांक 23.11.2021 को अपने पति के साथा थाने रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर थाना करारिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा