कटनी ( 23 अप्रैल ) – जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं लोक परिशांति व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निरंतर जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने जिले के चार आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दो अपराधियों पर बाउंड ओवर की कार्यवाही की है तो वहीं दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।
बब्जी एवं धरमू को किया बाउंड ओवर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी आदेश के तहत थाना बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम सिमरापाटी निवासी बब्जी उर्फ प्रकाश यादव पिता बाबूलाल यादव उम्र 35 वर्ष को वर्ष 2009 से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होनें तथा मारपीट, अवैध शराब एवं आर्म्स एक्ट के अपराध पंजीबद्ध एवं न्यायालय में विचाराधीन होने के विरुद्ध बाउण्ड ओवर की कार्यवाही करते हुए 6 माह तक प्रतिमाह एक दिवस थाना बहोरीबंद में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में थाना बाकल ग्राम बाकल निवासी धरमू उर्फ धर्मेन्द सोनकर पिता छोटेलाल सोनकर उम्र 28 वर्ष के विरूद्ध थाना बहोरीबंद में दो अपराध आबकारी एक्ट एवं जुंआ एक्ट के पंजीबद्ध एवं विचाराघीन होनें के कारण बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए 3 माह तक प्रतिमाह माह एक दिवस थाना बाकल में हाजिरी देने हेतु निर्देशित किया गया है।
सत्तु एवं पुष्पराज को किया जिलाबदर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन दो अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की है उनमें थाना उमरियापान के ग्राम टोला निवासी सत्तु उर्फ सत्यकुमार पिता जगदीश प्रसाद काछी उम्र 32 साल तथा थाना बरही ग्राम गैरतलाई निवासी 47 वर्षीय पुष्पराज सिंह पिता रामस्वरूप सिंह शामिल है।
सत्तु वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त है। इसके विरुद्ध आम नागरिकों को बका जराही लेकर धमकाना, गुंडागर्दी करना, मारपीट कर आमजन के बीच दहशत फैलाना, चोरी करना, अवैध शराब बेचना तथा कानून व्यवस्था भंग करने जैसे अपराध पंजीबद्ध है। सत्तु के विरुद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी उसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार न होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा सत्तु को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 03 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।
जबकि पुष्पराज पर वर्ष 2003 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर गाली गुप्तार करने , मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, साथियो के साथ मिलकर आम लोगों के साथ मारपीट कर वर्चस्व स्थापित करने, महिलाओं से छेड़खानी करने तथा गवाहों को धमकाने जैसे प्रकरण पंजीबद्ध एवं न्यायालय मे ंविचाराधीन है। पुष्पराज के विरूद्ध अनेकों बार प्रतिबंधात्क कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधयों मे अंकुश न लगने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा पुष्पराज पर जिला बदर की कार्यवाही करते हुए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।
इस अवधि में सत्तु एवं पुष्पराज को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश करनें की अनुमति नहीं होगी। सत्तु एवं पुष्पराज को दांण्डिक न्यायालयीन प्रकरणों की नियत पेशी में उपस्थित हो सकेगें किन्तु इसकी पूर्व लिखित सूचना पुलिस थाना में देनी होगी।