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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की बाउंड ओवर की कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
April 22, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की बाउंड ओवर की कार्यवाही
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कटनी ( 22 अप्रैल ) – जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने जिले के दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।

       जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा थाना एनकेजे अंतर्गत जुहला मेन रोड निवासी आयुष गर्ग पिता आलोक गर्ग उम्र 20 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउण्ड ओवर की कार्यवाही करते हुए 6 माह तक प्रतिमाह एक दिवस थाना एन.के.जे में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है। जबकि एक अन्य प्रकरण में थाना रीठी ग्राम जमुनिया निवासी उच्छेलाल उर्फ करिया पिता गोफा कुम्हार उम्र 40 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए 6 माह तक प्रतिमाह माह मे दो दिवस थाना रीठी में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है।

आयुष गर्ग के विरूद्ध वर्ष 2020 से अभी तक सहयोगियों के साथ सक्रिय होकर एक राह होकर गाली, गुफ्तार करने, रास्ता रोककर मारपीट करना एवं फेक्चर कर चोट पहुंचाना, आम जगह पर गुंडागर्दी करनें, अश्लील कार्य करने जैसे अपराध पंजीबद्ध है।

            जबकि अच्छेलाल उर्फ करिया के विरूद्ध वर्ष 2005 से थाना रीठी एवं कटनी मे 8 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें लोगों के घरों मे रेकी कर चोरी करना, अपराध करने के उद्देश्य से हथियार लेकर घूमना, लोगों के साथ गाली – गलौच करना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना के साथ ही जिला बदर की कार्यवाही का उल्लंघन करनें जैसे अपराध शामिल है। 

            दोनों अपराधियों के विरूद्ध समय- समय पर आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद नें आयुष गर्ग एवं अच्छेलाल उर्फ करिया पर बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए 6 माह की अवधि तक संबंधित थानों में प्रतिमाह हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिए है।

Manish Gautam Chiefeditor

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