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Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा अव्यस्क बालिका से बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष एवं उसके सहयोगी आरोपीगणों को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
April 22, 2024
in विदिशा
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न्यायालय द्वारा अव्यस्क बालिका से बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष एवं उसके सहयोगी आरोपीगणों को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो) जिला विदिषा ने अव्यस्क बालिका के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी निवासी- अंतर्गत थाना हैदरगढ़ को पाॅक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं उसके सहयोगी आरोपीगण को अन्य धाराओं में 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 8200 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं समय समय पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस तोमर द्वारा मार्गदर्षन प्रदान किया गया।

अभियोजन का मामला यह है कि, अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 19.08.2023 को थाना हैदरगढ़ में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 19.08.2023 के दोपहर 2ः00 बजे वह अपनी किराने की दुकान में थी तभी उसके गांव का (आरोपी) उसकी दुकान मंे आ गया व बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उसने अपने पापा को फोन करने के लिए फोन उठाया तो आरोपी ने फोन नहीं लगाने दिया, इतने में उसके माता-पिता आ गए तो आरोपी कहने लगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूॅ और बहस करने लगा और वहां से भाग गया फिर करीबन 01 घण्टे बाद आरोपी के रिष्तेदार आए और अभियोक्त्री के पापा मम्मी के साथ लोहे की राॅड, लोहांगी, कुल्हाड़ी, डंडे से मारपीट करने लगे, जिससे उन्हें चोट होकर खून निकलने लगा। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना हैदरगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया, उक्त प्रकरण में विवेचना थाना प्रभारी रणवीर सिंह एवं उप निरीक्षक प्रतिभा सिंह द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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