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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने #𝐋𝐨𝐤𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝟐𝟎𝟐𝟒 में निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन ड्यूटी आदेश प्राप्त नही करने तथा सक्षम अधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृत कराएं अनुपस्थित रहने पर 5 कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता रहेगी।
इसी तारतम्य में कलेक्टर ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तथा अनुशासनहीनता बरतने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1961 के परिवीक्षा नियम 08 (04) के तहत 1 कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थल सहायक, लोक निर्माण विभाग श्री शिव शंकर कलोसिया को निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर, शा0 उत्कृष्ट उ0मा0वि0 बनखेडी के भृत्य श्री विजय शाह को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर, सहायक ग्रेड -3 शा0 उ0मा0वि0 सुखतवा के श्री अरविंद्र ठाकुर को प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने, प्राथमिक शिक्षक शा0 उ0मा0वि0 सुखतवा श्री स्वदेश प्रधान को तथा प्राथमिक शिक्षक शा0 उत्कृष्ट उ0मा0वि0 केसला के दीपेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर ने सौपे गए शाखाओं के प्रति लचर एवं लापरवाह कार्य प्रणाली अपनाने, कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखाने एवं अनुशासनहीनता बरतने पर जिला कार्यालय नर्मदापुरम के सहायक ग्रेड-3 श्री विशाल बास्केल को तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
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