कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिले के पांच आदतन अपराधियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए बाउंड ओवर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।
इन्हे देनी होगी 6 माह तक प्रतिमाह थानें में हाजिरी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन पांच अपराधियों के विरूद्व बाउंड ओवर की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है उनमें बड़वारा थाना अंतर्गत मझगवां निवासी लक्ष्मी कांत उर्फ गुड्डा सोनी पिता बिहारी लाल सोनी उम्र 45 वर्ष तथा थाना बहोरीबंद ग्राम गाताखेडा निवासी लकी सोलंकी पिता स्वर्गीय नीरज सोलंकी उम्र 24 वर्ष के साथ ही थाना ढीमरखेड़ा के ग्राम सिलौडी निवासी संजय उर्फ छोटू कोल पिता मुन्ना कोल उम्र 23 वर्ष को 6 माह तक प्रतिमाह माह मे एक दिवस संबंधित थानों में उपस्थिति दर्ज करानें हेतु आदेशित किया गया है।
इन्हे देनी होगी 3 माह तक प्रतिमाह थाने मंे उपस्थिति
जबकि दो अन्य प्रकरणों मंे थाना रीठी ग्राम बड़गांव निवासी गोविंद सोनकर पिता अशोक सोनकर उम्र 22 वर्ष तथा थाना कैमोर ग्राम पडरेही निवासी नीलेश सिंह गौंड उर्फ बड़ा भैया पिता अर्जुन सिंह गौंड उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की जाकर तीन माह तक प्रतिमाह एक दिवस संबंधित थानों में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है।