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कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित

by Manish Gautam Chiefeditor
April 14, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही  6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने आगामी लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपादित करने के मद्देनजर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए दो आदतन अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।

            जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने दोनों आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।

           कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है उनमें थाना ढीमरखेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम खाम्हरिया निवासी अनूप पटवा पिता स्वर्गीय अनिल पटवा उम्र 23 वर्ष तथा सोम पटवा पिता स्वःअनिल पटवा उम्र 19 वर्ष  शामिल है।

अनूप एवं सोम आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो वर्ष 2022 से अपराध जगत में आकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आतंक का पर्याय बन चुके है। इन दोनों के विरुद्ध वर्ष 2022 से अब तक चोरी जैसे  3-4 गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध एवं न्यायालय में विचाराधीन है। ढीमरखेड़ा क्षेत्र में इन दोनो अनावेदक का आतंक बढ़ने के कारण लोग अपने घरों मे भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते है तथा रात में अकेले निकलने में डरते है। इन दोनो की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। किन्तु अनावेदक के आपराधिक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुई।

             इन स्थितियों के मद्देनजर अनूप एवं सोम पटवा की गतिविधियों से निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना के चलते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने इन दोनों अपराधियों को 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं और समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

दोनो आदतन अपराधियों  अनूप पटवा एवं सोम पटवा को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

Manish Gautam Chiefeditor

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