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Home मध्यप्रदेश कटनी

खनिज गौण रेत का अवैध परिवहन करने पर दो वाहनों पर हुई कार्यवाही वसूला गया 63 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क

by Manish Gautam Chiefeditor
April 12, 2024
in कटनी
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खनिज गौण रेत का अवैध परिवहन करने पर दो वाहनों पर हुई कार्यवाही  वसूला गया 63 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क
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कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी रही। जिसके परिणामस्वरूप विगत 19 मार्च को खनिज गौण रेत का अवैध परिवहन के मामले में जब्त किये गए दो वाहनों से लगभग 63 हजार 250 रुपये का प्रशमन शुल्क वसूलने की कार्यवाही की गई।

            जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत 1़9 मार्च 2024 को ग्राम छिदहाई  में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फार्माट्रेक कंपनी का बिना नंबर ट्रेक्टर वाहन इंजन नंबर ई 2485975 मय ट्राली से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, साहिल कोल  पिता दल्लू कोल निवासी छिदहाई पिपरिया तहसील बरही द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर मध्य प्रदेश गौण खनिज गौण नियम 2022 के तहत वाहन जब्त करने की कार्यवाही की गई। उक्त वाहन श्रवण कुमार पांडे पिता रामजस पांडे निवासी बगैहा तहसील बरही के नाम पर है।

अवैध परिवहन के एक अन्य प्रकरण में 19 मार्च को ही को ग्राम इंदवार रोड हरतला के पास आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन ट्रेक्टिर चेचिस नंबर टी 053392639 सी जी मय  ट्राली से अनावदेक परिवहनकर्ता वाहन चालक मालिक लक्ष्मीकांत यादव पिता बुद्धू यादव निवासी मुड़गुड़ी जिला उमरिया द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज गौण नियम 2022 के तहत वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई।

खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्ती उपरांत रेत के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 (1) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए दोनों अनावेदकों पर प्रथक- प्रथक 31 हजार 625 रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। जिसपर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से 31 हजार 625 रुपये के मान से प्रथक -प्रथक प्रशमन शुल्क की राशि कुल 94 हजार 875 रुपये जमा कराई जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत दोनों अनावेदकों पर निर्धारित की गई प्रशमन शुल्क की कुल राशि 63 हजार 250 रुपये जमा कर दिये जाने के पश्चात वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।

Manish Gautam Chiefeditor

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