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Home मध्यप्रदेश कटनी

घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग। कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिले के चार प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

by Manish Gautam Chiefeditor
April 6, 2024
in कटनी
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घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग। कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिले के चार प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया
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द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करनें पर कलेक्टर ने चार प्रतिष्ठानों को जारी किया नोटिस

30 अप्रैल को समक्ष मे प्रस्तुत होकर जवाब देने दिए निर्देश

कटनी – घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयो कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमयन) और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिले के चार प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस का जवाब चारों प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल को समक्ष में उपस्थित होकर देने के निर्देश दिए गए है।

*इन्हे मिला नोटिस*

कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिन चार संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। उनमें आशीष सहजवानी पिता मोहनदास सहजवानी प्रोपराईटर 7 इलेवन रेस्टोरेंट एम.ई.एस कॉलोनी माधवनगर, उमेश रतनानी पिता जे.डी रतनानी प्रोपराईटर वैभव बेकर्स एण्ड आईसक्रीम एम.ई.एस कॉलोनी माधवनगर तथा विजय पाण्डेय पिता शिवप्रसाद पाण्डेय प्रोपराईटर स्टार द ढाबा, बडे हनुमान जी के मंदिर के पास पडुआ मोड कटनी एवं विशाल बहेलिया पिता वीरेन्द्र कुमार बहेलिया प्रोपराइटर बिरयानी स्टेशन एम.ई.एस कालौनी माधवनगर शामिल है।

*यह है मामला*

खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा विगत 12 फरवरी को 07 इलेवल रेस्टोरेंट की जांच के दौरान घरेलू प्रवर्ग के एल.पी.जी गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम का उपयोग कर उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिये खाद्य सामग्री तैयार करते पाये जाने का प्रतिवेदन दिया गया। यहां से जब एक सिलेण्डर एक सिलेण्डर प्रबंधक एच.पी गैस एजेंसी को दिया गया। जबकि भट्टी 7 इलेवन के मालिक आशीष सहजवानी की सुपुर्दगी में सोपा गया। एक अन्य प्रकरण में जांच दल द्वारा जांच के दौरान वैभव बेकर्स एण्ड ऑइस्क्रीम द्वारा एल.पी.जी गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम का उपयोग कर उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिये बेकरी आईटम एवं मैगी तैयार करते पाये जाने पर एच.पी कंपनी का 1 सिलेण्डर एवं 1 नग भट्टी जप्त कर जप्त किया जाकर सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से एच.पी.कंपनी का 1 सिलेण्डर राजेश मिश्रा प्रबंधक कटनी एच.पी.गैस एजेंसी कटनी को तथा भट्टी 01 नग आशीष सहजवानी मालिक 7 इलेवन रेस्टारेंट को सुपुर्दगी में दिया जाने का प्रतिवेदन दिया है।

जबकि खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा विगत 01 मार्च को स्टार द ढावा की जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बी.पी.सी.एल कंपनी के घरेलू प्रवर्ग के 2 सिलेण्डर का उपयोग उपभोक्ताओं को विक्रय करने हेतु खाद्य सामग्री भोजन निर्मित करना पाये जाने पर 02 गैस सिलेण्डर एवं भट्टी को जप्त किया जाकर सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजेश मिश्रा प्रबंधक कटनी एच.पी.गैस एजेंसी कटनी को सुपर्द करने का प्रतिवेदन दिया गया। इसी प्रकारण बिरयानी स्टेशन प्रतिष्ठान की जांच के दौरान घरलू प्रवर्ग के एल.पी.जी गैस सिलेण्डर का उपयोग खाद्य समग्री तैयार करने मे पाये जाने पर 1 सिलेण्डर राजेश मिश्रा प्रबंधक कटनी एच.पी.गैस एजेंसी कटनी को तथा भट्टी 01 नग भट्टी विशाल बहेलिया को सुपुर्द की गई।

*इन नियमो का उल्लंघन*

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 की कंडिका 3 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अप्राधिकृत कब्जे प्रदाय और उपभोग पर निर्बधन की उप कंडिका (1) (ग) में विहित है कि ऐसे प्रयोजन से जिसके लिये उपभोक्ता सरकारी तेल कम्पनी के वितरक के पास रजिस्ट्रिकृत है उससे भिन्न किसी प्रयोजन के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम का उपयोग नहीं करेगा। जबकि इन चारों प्रतिष्ठानों और संस्थानों के जांच प्रतिवेदनों मेघरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना प्रथम द्रष्टया दृवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का स्प्टष्ट उल्लंघन करना पाया गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

*पक्ष प्रस्तुत करनें तिथि तय*

कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा इन चारों प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटरों को जारी कारण बताओं नोटिस में कलेक्टर न्यायालय मे 30 अप्रैल को समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया है।
Jansampark Madhya Pradesh

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