कटनी ( 2 अप्रैल )- लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष भय-रहित वातावरण में संपन्न हो सके इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा असामाजिक तत्वों एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अवि प्रसाद ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए थाना माधवनगर स्थित मेन बाजार निवासी दीपक मोटवानी उर्फ दीपू पिता सुरेश मोटवानी उम्र 29 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर की कार्यवाही करते हुए 06 माह की अवधि के लिए प्रतिमाह पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति देने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।
दीपक उर्फ दीपू असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है इसके विरूद्ध मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, रास्ता रोककर गंभीर रूप से मारपीट करने, जुआ खेलने, अवैध वसूली करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध उपरांत विवेचना उपरांत न्यायालय में विचाराधीन है। दीपू के विरुद्ध समय- समय पर आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने दीपक उर्फ दीपू मोटवानी को 6 माह की अवधि तक माह मे एक दिवस अपनी उपस्थिति माधवनगर थाने में दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।