कटनी।निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा 31 मार्च 2024 तक बकाया करदाताओं के लिए निरंतर टैक्स कलेक्शन काउंटर खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से शहर के ह्रदय स्थल सुभाष चौक पर भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब करदाताओं द्वारा बकाया कर जमा न किये जाने की स्थिति में नगर निगम के द्वारा बड़े बकायादारों से वसूली हेतू कुर्की तालाबंदी और बैंक खाता सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि जमा न किए जाने पर स्वयं निवास वाले भवनों का संपत्ति कर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य शासन के नए नियम अनुसार दोगुना कर दिया जाएगा टैक्स दोगुना होने के बाद लोक अदालत से भी छूट नहीं मिल सकेगी, इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा लगातार बकायेदारों को कॉल एवं फ्लेक्स होर्डिंग समाचार पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से नए नियमों की जानकारी दी जा रही है साथ ही करदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा है।
निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा शहर के समस्त बकाया करदाताओं से अपील की है कि 31 मार्च 2024 तक बकाया संपत्तिकर जलकर जमा करें एवं दोगुना अधिभार लगने से बचें।


