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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदतन अपराधी रवि कोल के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
March 24, 2024
in कटनी
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कलेक्टर ने दो अपराधियों को किया जिला बदर
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अवि प्रसाद ने लोक सभा निर्वाचन के मद्देनजर भारत चौक , झर्रा टिकुरिया थाना रंगनाथ नगर  निवासी रवि कोल पिता राजू कोल उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की है

            रवि एक असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध  थाना रंगनाथ नगर, कोतवाली, जीआरपी कटनी क्षेत्र में आमजन के साथ गाली गलौज , मारपीट करना गंभीर घटना कारित करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखना, शराब पीने के लिये अवैध रुपये की मांग करना न देने पर मारपीट कर चोट पहुंचाना , चोरी की योजना बनाना, गांजा जैसा मादक पदार्थ कब्जे में रखना जैसे 10 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय पेश किये गए है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

 

रवि के विरूद्ध उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है परन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। रवि की आपराधिक गतिविधियों के कारण एवं उसका आपराधिक कृत्यों से आमजनो का स्वच्छंद विचरण करना मुश्किल हो गया है तथा आम जनता के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है। रवि के उपनगरीय क्षेत्र रंगनाथ नगर जिला कटनी में मौजूद रहने से आमजनों  के लिये भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित होने के कारण रवि के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर कार्यवाही की गई है।

            रवि को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालय की पेशी के तुरन्त बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।

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