रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र. द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र लौवंशी पिता नंदकिशोर, आयु 29 वर्ष, निवासी ग्राम पिपलिया गज्जु , मंडीदीप जिला रायसेन को दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 420 भादसं. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 09/03/2020 से 16/03/2020 के बीच में कृषि उपज मंडी परिसर मंडीदीप में नारायणी ट्रेडर्स के प्रोपराईटर धर्मेन्द्र और सहायक संजय वर्मा द्वारा कृषकों से कृषि उपज क्रय कर राशि का भुगतान नहीं करना और नारायणी ट्रेडर्स के खाते में पर्याप्त राशि न होकर भी चैक वितरण कर कृषकों के साथ धोखाधड़ी की है। विक्रेता अतुल पाटीदार को क्रेता धर्मेन्द्र लोवंशी और उसका सहायक संजय वर्मा द्वारा दिये गये चैक क्रमांक 000023 दिनांक 05.04.2020 शेष राशि 495023/- रूपये के संबंध में फर्म का खाता फ्रीज होकर स्टॉ्प पेमेंट किया गया एवं विक्रेता पवन मीणा को क्रेता धर्मेन्द्र और उसके सहायक संजय द्वारा भुगतान हेतु दिये गये चैक क्रमांक 000079 दिनांक 06.06.2020 व दिनांक 20.06.2020 भुगतान हेतु शेष राशि 189109/- रूपये के संबंध में फर्म का खाता फ्रीज होकर स्टॉ्प पेमेंट किया गया।
धर्मेन्द्र और संजय द्वारा किसानों की फसल का क्रमश: 495023/- रूपये और 189109/- रूपये कुल 684132/- (छ: लाख चौरासी हजार एक सौ बत्तीस) रूपये का भुगतान न करने के संबंध में अतुल पाटीदार और पवन मीणा द्वारा दिये गये आवेदन की जांच किये जाने पर उक्त कृषि उपज क्रय राशि का भुगतान नहीं करना और नारायणी ट्रेडर्स के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर भी चैक वितरण कर कृषकों के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मंडीदीप में अपराध क्रमांक 387/2020 अंतर्गत धारा 420 दप्रसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।
संपूर्ण अनुसंधान उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त. प्रकरण में अभियुक्त संजय वर्मा निर्णय के पूर्व फरार हो गया है। न्यायालय में सुनवायी के दौरान आरोपीगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अपराध करना पाया गया। मान. न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0


