कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकसभा निर्वाचन मतदान दिवस को अपने मतदान केन्द्र पर जाकर बिना किसी डर-भय के निर्भीक होकर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें।
मतदाताओं से की गई अपील में कहा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा है कि मतदाताओं को डराने, धमकाने, रिश्वत प्रदायकर्ता और ग्राहयकर्ता दोनो के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विभिन्न उडनदस्तों का गठन किया गया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने नगारिकों से अनुरोध किया है वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की रिश्तव का प्रस्ताव देता है या मतदाता को किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने या नहीं करने के लिए डराता धमकाता है या प्रलोभन देता है तो इसकी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर-07622-222188 और 07622 220070 तथा टोल फ्री नंबर 1950 एवं सी- विजिल एप के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित करें।