कटनी(3 मार्च )- लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाए संबंधित आवेदकों को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कलेक्टर अवि प्रसाद ने सख्त रवैया अपनाया है। ऐसी लापरवाही करने वाले पदाभिहीत अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस एवं अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा की जा रही है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत उर्जा विभाग अधिसूचित सेवाओं के समय–सीमा बाह्य 21 प्रकरणों में अधिनियम के तहत पदामिहीत अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता) पर शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही हेतु द्वितीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता उर्जा विभाग को नोटिस जारी कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी नोटिस में प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराने जा लेख किया है।