• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Monday, May 12, 2025
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश भोपाल

नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
March 2, 2024
in भोपाल
0
नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 01/03/2024 माननीय न्यायालय श्रीमती रश्मि मिश्रा विशेष न्याायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी महेश अहिरवार को धारा 376, 366 भादवि एवं 5/6 पॉकसो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 20/05/2016 अभियोक्त्री के पिता थाना खजूरी सडक भोपाल मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 19/05/2016 को बिना बताये गई चली गई आसपास मे तलाश करने एंव रिश्तेदारो के पता किया कही नही मिली कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर ले गया है उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा गुम इंसान 11/16 की रिपोर्ट दर्ज की गई है पुलिस द्वारा दिनांक 04.06.2016 को अभियोक्त्री को दस्तायाब किया गया है दस्तायाबी के बाद अभियोक्त्री द्वारा बताया गया है कि आरोपी महेश अहिरवार को जानती हॅू और हम दोनो अच्छे दोस्त है और दिनांक 19/05/2016 को महेश मुझे अपने साथ बैरसिया जिला भोपाल अपने घर ले गया था और वह शादी का वादा किया लेकिन शादी नही की और आरोपी महेश ने 15 दिन तक मुझे अपने साथ रखा और मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कई बार गलत काम किया, उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना खजूरी सडक द्वारा अपराध क्रमाक 137/2016 धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी महेश अहिरवार को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d