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Home मध्यप्रदेश कटनी

माधवनगर स्थित आतिशबाजी पटाखा अनुज्ञप्तिधारियों को विस्फोटक पदार्थ अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर रखने के निर्देश

by Manish Gautam Chiefeditor
February 27, 2024
in कटनी
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माधवनगर स्थित आतिशबाजी पटाखा अनुज्ञप्तिधारियों को विस्फोटक पदार्थ अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर रखने के निर्देश
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कटनी (27 फरवरी ) – अपर जिला मजिस्ट्रेट साधना परस्ते नें तहसील कटनी नगर एवं ग्रामीण में आशीष पोपटानी पिता खेमचंद ग्राम पडरवारा के खसरा नंबर 134/5 एवं टीकम दास तीर्थानी को प्रस्तावित ग्राम इमलिया के खसरा नंबर 9/2 में स्थित स्थल में रखे विस्फोटक सामग्री को रखे जाने हेतु सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु निर्देशित किया है।

            अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार विस्फोटक नियम 2008 के तहत कब्जे मे उपलब्ध विस्फोटक सामग्री को तत्काल प्रस्तावित स्थल पर पहुचानें के साथ ही प्रस्तावित स्थल पर 200 मीटर की परिधि पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार, लाईटर, माचिस, अस्त्र- शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, अग्नेय विस्फोटक पदार्थ आदि ले जाना पूर्णतः निषेघ रखने हेतु निर्देशित किया है

प्रस्तावित स्थल पर 24 घंटे एक सुरक्षा गार्ड तैनात रखने एवं विस्फोटक सामग्रियों को पहुंचाने वाले व्यय अनुज्ञप्तिधारी को स्वयं वहन करने तथा विस्फोटक सामग्री की संपूर्ण जवाबदारी अनुज्ञप्तिधारी की निर्धारित की है। अपर जिला कलेक्टर ने उक्त कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटनी एवं नगर पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर की है।

            उल्लेखनीय है कि विगत 9 फरवरी को विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के तहत आशीष पोपटानी पिता खेमचंद एवं टीकम दास तीर्थानी की आतिशबाजी पटाखा की अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जाकर विस्फोटक नियम 2008 के तहत अनुज्ञप्ति के निलंबन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में रखे पटाखों को सुरक्षित स्थल पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया था।

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