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Home मध्यप्रदेश नर्मदापुरम

5 पटाखा विक्रेता के लाइसेंस निरस्त, एक अवैध पटाखा विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश 3 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा गया पत्र

by Manish Gautam Chiefeditor
February 23, 2024
in नर्मदापुरम
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*प्रयोगशाला शिक्षक निलंबित*
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रिपोर्टर सीमा कैथवास

जिले में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देश अनुसार मानक मापदंडों के अनुरूप पटाखा गोदाम दुकानों का संचालन न करने वाले पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम जिले के तीन अनुज्ञप्तिधारियों क्रमशः महेश आहूजा पिता टेकचंद आहूजा निवासी ग्राम भौंखेड़ी खुर्द तहसील सोहागपुर अनिल बाजपेई पिता नारायण प्रसाद वाजपेयी निवासी इटारसी एवं सिद्धार्थ पटेल आत्मा सुरेंद्र कुमार पटेल निवासी सोनासांवरी तहसील इटारसी को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल द्वारा प्रदत्त लाइसेंस को विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 (5)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जनहित व जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तीनों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा को पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार अनु विभाग सिवनी मालवा अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी प्रमोद तमोली पिता राधेश्याम तमोली तथा ग्राम सेमरी हरचंद तहसील सुहागपुर अंतर्गत मनमोहन अग्रवाल पिता नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराए जाने के कारण एवं अनुज्ञप्त परिसर का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिए किए जाने के कारण उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। अनुविभाग इटारसी अंतर्गत सर्वश्री शेख गुलबहार पिता शेख अहमद, शेख अरमान पिता शेख जुम्मन एवं शेख जुम्मन पिता शेख अहमद तीनों निवासी पीपल मोहल्ला इटारसी द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 (2) के उल्लंघन के कारण इनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। अनुविभाग पिपरिया अंतर्गत मदनलाल पटवा पिता हर प्रसाद पटवा निवासी सुभाष वार्ड पिपरिया के द्वारा बिना विद्या लाइसेंस के पटाखा संग्रहण/विक्रय करते पाए जाने के कारण अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया को विस्फोटक अधिनियम 1884 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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