रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी अजय दांगी निवासी- ग्राम रूसल्ला जिला विदिषा अंतर्गत थाना- सिविल लाईन को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सुश्री गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 12.11.2021 को थाना सिविल लाईन विदिषा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि, उक्त दिनांक को रात 9ः00 बजे उसने उसके देवर भैयालाल से अपना हिस्सा माॅगा तो वह देने से मना करने लगा और उसे गाली देने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो भैयालाल के लड़के आरोपी अजय दांगी ने उसका हाथ मरोड़ दिया और उसके साथ मारपीट करने पर आमादा हो गया। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन विदिषा में की गई एवं आहत का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में कराया गया। मेडिकल परीक्षण में आहत का सीधे हाथ अंगुली में फ्रेक्चर होना पाया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0


