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Home मध्यप्रदेश रायसेन

17 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से किया गया दंडित।

by Manish Gautam Chiefeditor
February 15, 2024
in रायसेन
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17 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से किया गया दंडित।
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17 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से किया गया दंडित।

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी/अभियुक्त पंकज राव आयु 21 वर्ष को पुलिस थाना सुल्तासनपुर के मामले में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादंसं में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित तथा कुल 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 02.12.2020 को थाना गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) में अभियोक्त्री के पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के गुम हो जाने की इस आशय की सूचना दी गई कि आज दिनांक 02/12/2020 के सुबह करीब 10:00 बजे उसकी लड़की अभियोक्त्री, उम्र 17 साल, घर से स्कूल का बोलकर गई थी, स्कूल में पता किया तो स्कूल में भी नहीं पहुंची, जो घर वापस नहीं आई, तो फिर उसने अभियोक्त्री को अडौस – पड़ौस एवं रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, उसका कहीं भी कोई पता नहीं चला, उसकी लड़की अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना गौहरगंज में गुम इंसान सूचना लेख की गई एवं अपराध धारा 363 भा.दं.सं. की परिधि में आने से अपराध पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
दिनांक 03/01/2021 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। अभियोक्त्री से पूछताछ कर उसका कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त को वह पहले से जानती थी, उनकी अच्छी बात-चीत होती थी, अभियुक्त ने उससे बोला की अपन को चलना है उसे हरे तालाब के पास मिल जाना, तो दिनांक 02/12/2020 के लगभग सुबह 10:00 बजे वह घर से स्कूल जाने का बोलकर अभियुक्त के पास चली गई, अभियुक्त उसे हरे तलाब के पास मिला, अभियुक्त ने उससे कहा कि राजगढ़ चलना है, उसने पूछा क्यों चलना है तो उसने कहा अपन भागकर चलते हैं, फिर अभियुक्त उसे मैजिक गाड़ी से बंगरसिया तक ले गया और बंगरसिया से बस से राजगढ ले गया, जहां किराये के कमरा में उसे रखा और लगभग 15 दिन राजगढ़ में किराए से रहे, फिर उसे ब्यावरा ले गया, वहां भी किराए का कमरा था, दिनांक 03/01/2021 को सुबह करीब 11-12 बजे पुलिस व उसके पिता उनके पास पहुंचे, उस समय अभियुक्त और वह घर पर ही थे और वह पति-पत्नी जैसे ही रहते थे, अभियुक्त ने उसके साथ लगातार कई बार शारीरिक संबंध बनाए, अभियुक्त ने उससे शादी करने का कहा था और बोला कि वह उसे बहुत खुश रखेगा।
अनुसंधान के दौरान अन्य साक्षीगण के कथन भी लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री का धारा 164 दं.प्र.सं के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराया गया। डीएनए परीक्षण हेतु अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का रक्त नमूना प्राप्त किया गया। रक्त नमूनों को डीएनए जांच हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई। अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। बयानों में आये तथ्यों तथा वैज्ञानिक चिकित्सी्य साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त पंकज राव को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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