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Home मध्यप्रदेश कटनी

सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम, उपविधि एवं निर्देशों का नहीं करने पर 49 सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस जारी

by Manish Gautam Chiefeditor
February 15, 2024
in कटनी
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सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम, उपविधि एवं निर्देशों का नहीं करने पर 49 सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस जारी
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कटनी – जिले में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत 84 प्राथमिक सहाकारी उपभोक्ता भंडार पंजीकृत है। जिनमें से 49 सोसाइटी द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करनें पर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं प्रबंधकों को सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस मे संबंधितों को स्पष्टीकरण का जवाब 21 फरवरी 2024 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाकर स्पष्टीकरण समाधानकारक न पाये जाने पर संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं होना मानते हुए संस्था को परिसमापन लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए है।

विदित हो कि संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन कराये जाने हेतु समय पर सहायक पंजीयक सहकारी संस्था कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करनें तथा वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में संस्था के वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति करनें पर युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ न करनें अथवा व्यापार बंद कर दिये जाने तथा सदस्यों के हित मे कार्य नहीं किया जा रहा था।

*इन सोसाइटी को जारी हुआ नोटिस*

सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा जिन 49 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है उनमें कमशः बाबा नारायण शाह पंजीयन क्रमांक 942, शिवाजी 947, महारानी लक्ष्मीबाई 964, बाबू जगमोहन दास 966, राममनोहर लोहिया 968, मदनमोहन मालवीय 969. रानी लक्ष्मीबाई 1023, लक्ष्मी महिला 1021, माँ शारदा महिला 1033, नेहरू 940, गुलेमानी रूमी 161 सत्य साई 169, नरगिस महिला 1020, जयप्रकाश 943, लक्ष्मी महिला 52, श्री गणेश 60, लक्ष्मी 71, रविन्द्रनाथ टैगोर 95, साई राम 94, राधेश्याम 93, सी. एल.पी. पाठक वार्ड 81, भारती 84, हरे माधव 85, इंदिरा गाधी महिला 87, सरदार भगत सिंह 89, जनसेवा 80, जय माता दी 73, माँ शारदा 70, संतकवर राम 65, मॉ शक्ति 64, लक्ष्मी 57, आशा महिला 55, राधास्वामी 54, जाग्रति महिला 53, जनसेवा 48, हाउसिंग बोर्ड 47, प्रगति 46, कविता 44, रामकृष्ण परमहंस 1694, शिवशक्ति 1440, बाबूजगजीवन राम 1414, बाबू वंशस्वरूप 1374, अनुसूचित जाति जनजाति 1358, बिजलीघर यूनियन 1204, भट्ठा मोहल्ला 1178, अंबेडकर वार्ड 1171, आदर्श महिला 1054, माँ जगदंबा 1031 एवं कस्तुरबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित पंजीयन क्रमांक 1052 शामिल है।

उल्लेखनीय है कि संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा 10 के तहत् वर्गीकृत उपभोक्ता, कृषि कर्म, गृह निर्माण, विपणन, संसाधन, उत्पादक, बहुप्रयोजन, प्रसंस्करण, साधारण, औद्योगिक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है। संस्था का अधिनियम की धारा 48 व धारा 49 के अधीन या तो एक निर्वाचित, नामांकित संचालक मण्डल है या अधिनियम की धारा 49 के तहत् अनंतिम, अंतिम रूप से नियुक्त प्रशासक है, जिस पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं। अधिनियम की धारा 69 (2) (एक) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम की धारा 57- घ (2) में प्रावधान किया गया है कि धारा 48 की उपधारा 2 में प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि का अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध करेगी।
Jansampark Madhya Pradesh

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