कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत अनावेदक, परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि जमा जमा करनें करनें के पश्चात जप्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।
कटनी (12 जनवारी ) – खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन के एक प्रकरण पर अनावेदक से 1 लाख 8 हजार रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 2 फरवरी 2024 को सांई मंदिर के पास पन्ना मोड कटनी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक एम.पी. 21 जी – 1679 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, अगासू कोल, निवासी पहरूआ मंडी कटनी, वाहन मालिक ब्रजराज कुमार सोनी पटेल, निवसी वार्ड क्रमांक 8 बिहारू जी मंदिर के पास विजयराघवगढ़ द्वारा 4 धनमीटर गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई थी।
खनिज विभाग द्वारा गिट््टी के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए 1 लाख 8 हजार रूपये का प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित की गई। जिस पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें हेतु जवाब दिया गया। तथा अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि चालान के माध्यम से जमा कर दिये जाने के पश्चात विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया